खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार देगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, ऐसे करना होगा आवेदन

खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार देगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, ऐसे करना होगा आवेदन
खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार देगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, ऐसे करना होगा आवेदन

खेती में पानी के लगातार उपयोग से भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, जिससे खेती और किसानी पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सिंचाई समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गिरते भू-जल स्तर को नियंत्रित करने और जल के सही उपयोग को बढ़ाने के लिए “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” और इंटरवेशन योजना के तहत फार्म पौंड या खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत, राज्य के किसानों को कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) के निर्माण पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए, राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान के आयुक्त कृषि कन्हैया लाल स्वामी ने बताया है कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) पर प्रति घन मीटर लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही, प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पौण्ड पर प्रति घन मीटर लागत का 90% या अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड पर प्रति घन मीटर लागत का 60% या अधिकतम 63 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही, प्लास्टिक लाइनिंग

खेत में तालाब बनाने के लिए किसान अनुदान के अनुसार आवेदन

कृषि आयुक्त ने घोषणा की है कि जो किसान अपने नाम से कम से कम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के पास होगा, वे अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान के लिए किसान को 6 महीने से पुरानी जमाबंदी की नकल नहीं होनी चाहिए और जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है, उसका नक्शा राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

अब किसान अपने फार्म पौण्ड योजना के लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। किसान अब राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, किसान को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि जमाबंदी जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तारबंदी करवाये गए खेत का नक्शा, और जन आधार कार्ड। इसके बाद, किसान योजना के लाभ को प्राप्त कर सकेगा।

Leave a Comment