किसानों को तारबंदी के लिए 56 हजार रु दे रही सरकार, फसलों की होगी सुरक्षा, सभी श्रेणी के किसान उठा सकते हैं फायदा

किसानों को तारबंदी के लिए 56 हजार रु दे रही सरकार
किसानों को तारबंदी के लिए 56 हजार रु दे रही सरकार

जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा करने के लिए तारबंदी की जा सकती है। जिसके लिए सरकार किसानों की मदद कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं किस योजना के अंतर्गत तारबंदी के लिए सब्सिडी जा रही है-

खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी

किसान बड़ी मेहनत से फसल तैयार करते हैं। लेकिन जंगली जानवर एक रात में फसल बर्बाद कर देते हैं। जिससे किसानों की लागत और मेहनत पानी में चली जाती है। इसीलिए तारबंदी एक बढ़िया विकल्प है। जिसमें खेतों के किनारे तार लगाया जाता है, और इससे जंगली जानवर खेतों में नहीं घुस पाएंगे। चलिए जानते हैं कृषि कार्यालय के अनुसार किस योजना की जानकारी मिली है।

तारबंदी के लिए सब्सिडी

किसानों को तारबंदी करने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। जिसमें उन्हें ₹56000 तक की सब्सिडी मिल रही है। जिसमें लघु और सीमांत किसानों को 60% यानी की 48000 की सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा इन किसानों को 10% यानी की ₹8000 तक राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से भी मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। यानी की ₹40000 मिलेंगे। वहीं अगर किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ लेते हैं तो 10 या अधिक किसान समूह में शामिल होते हैं और 5 हेक्टेयर की जमीन में तारबंदी करते हैं तो एक किसान को 400 मीटर लंबाई की लागत के अनुसार 70% की सब्सिडी मिलेगी।

जिसमें किसान को 56000 का अनुदान मिलेगा। यह एक ही किसान का अनुदान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान व्यक्तिगत तौर पर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए। कृषक समूह बनाकर अगर आवेदन करते हैं तो दो किसान मिलकर भी कर सकते हैं। जिनके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए और ग्रुप की सीमाएं पेरीफेरी में रहे। इस तरह 400 मी की भूमि तक किसान अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर इससे अधिक भूमि आती है तो किसान को खुद आगे का खर्चा करना पड़ेगा।

लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

किसान तारबंदी कर लेते हैं तो फसलों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। तो सब्सिडी मिल जाएगी और तारबंदी की लागत कम हो जाएगी। इस योजना के बारे में सिरोही, राजस्थान कृषि कार्यालय से जानकारी मिली है। जिसमें आवेदन करने के लिए किसानों के पास जमाबंदी की नकल, पेरीफेरी का नक्शा, आधार कार्ड आदि होना चाहिए। किसान पेरीफेरी का नक्शा ट्रेस पोर्टल, पर अपलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान ईमित्र केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर राज्य किसान सुविधा ऐप के द्वारा भी आवेदन खुद भी कर सकते हैं।

यह एक लाभकारी योजना है। जिससे किसानों की बड़ी आर्थिक मदद हो जाएगी। फसल की सुरक्षा करके किसान फसल बर्बाद होने से भी बचा सकता है।

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