पीएम किसान योजना का इन 12 नियमों के आधार पर लाभ दिया जाएगा। अगर किसान इन नियमों के भीतर आते हैं तो वह किसान पीएम किसान योजना के हितग्राही नहीं माने जाएंगे-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की राशि मिलती है जो की 4 महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपए दिए जाते हैं। जिसकी 18 किस्ते किसानों को मिल चुकी है और 19वीं किस्त फरवरी महीने में किसानों को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दे कि कई ऐसे किसान है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं वह 12 नियम कौन से हैं जिसके भीतर आने वाले किसानों को इसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यह किसान नहीं होंगे योजना के लाभार्थी
नीचे लिखे 12 बिंदुओं के अनुसार जानिए किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कौन से किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी लिस्ट से बाहर होते हैं-
- वह किसान जिसके परिवार का अन्य सदस्य एनआरआई है।
- अगर किसान के परिवार में कोई सदस्य संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं या पहले आसीन रहे हो उनका लाभ नहीं मिलेगा।
- वह किसान जिनके परिवार के किसी सदस्य ने बीते वर्ष आयकर को भुगतान किया है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसान के परिवार का कोई व्यक्ति पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे है।
- अगर किसान के पास खुद की खेती नहीं है, हितग्राही नहीं है।
- अगर किसान के परिवार के कोई सदस्य केंद्र, राज्य के पूर्व या फिर वर्तमान मंत्री हैं।
- किसान की आयु 1 फरवरी 2019 को 18 वर्ष पहले नहीं है, तो लाभ नहीं लेंगे।
- किसान अगर संस्थागत जमीन के मालिक हैं।
- किसान के परिवार का कोई सदस्य अगर चिकित्सक, वकील, अभियंता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो या फिर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे है तो वह लाभ न ले पाएंगे।
- इसके आलावा किसान के परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम में मेयर या लोकसभा-राज्यसभा, विधानमंडल के वर्तमान व पूर्व सदस्य है तो पात्र नहीं माने जाएंगे।
- आवेदक किसान के परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत कर्मी है और अगर उनका मासिक पेंशन दस हजार रु तक या ज्यादा है, चतुर्थवर्गीयल कर्मी को छोड़कर, यह नहीं गिने जाएंगे।
- इतना ही नही अगर किसान के परिवार का कोई भी सदस्य कार्यरत या फिर सेवानिवृत केंद्रीय, राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय, कर्माचारी, लोक उपक्रम के पदाधिकारी, सरकार के तहत लगाकर, स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान या पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी, मगर चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़ दीजिये यह मान्य नहीं है।
यह जानकारी सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को दी जा रही है। अगर आप इन नियमों के भीतर आते है तो अधिक जानकारी के लिए सलाहकार, कृषि समन्वयक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। जिससे आप इस योजना के पात्र हितग्राही है या नहीं इसकी जानकारी मिल सके।