कर्ज माफी सहित 37 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, जानें, किन किसानों को होगा लाभ
loan waiver scheme : किसानों की आय बढ़ाने और खेती किसानी में सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें एक कर्जमाफी योजना (Karz Mafi Yojana) भी शामिल है। यह योजना अलग-अलग राज्य अपने स्तर पर चला रहे हैं और किसानों को पुराने अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋणों के लिए कर्जमाफी का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों के 50,000 रुपए से दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। loan waiver scheme
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से किसानों के 50,000 रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे थे, लेकिन बैठक लिए गए निर्णय के बाद अब राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋणों को माफ किया जाएगा। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कर्ज माफी सहित 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। loan waiver scheme
कर्ज माफी योजना में क्या किया बदलाव
कैबिनेट सचिव ने बताया कि बैठक में राज्य कृषि कर्ज माफी योजना (Krishi Karj Mafi Yojana) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए लोन माफी योजना की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य कृषि लोन माफी योजना (Krishi Loan Mafi Yojana) के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने की घोषणा की गई थी।
इस संबंध में 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए फैसले के तहत ही कैबिनेट द्वारा कर्जमाफी योजना में बदलाव किया है। अब राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसकी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 रखी गई है। कर्ज माफी योजना के तहत किसानों के पुराने कर्ज को माफ करने के लिए राज्य सरकार करीब 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
कर्ज माफी योजना के लिए क्या है पात्रता और शर्तें – loan waiver scheme
राज्य सरकार की ओर से किसानों द्वारा 30 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है, जिन्हें पूरा करने पर ही राज्य के पात्र किसानों को कर्ज माफी का लाभ प्रदान किया जाएगा। कर्जमाफी योजना के लिए पात्रता इस प्रकार से हैं-
- कर्जमाफी योजना (Karj Mafi Yojana) का लाभ रैयत व गैर रैयत दोनों तरह कि किसानों को मिलेगा। रैयत किसान वे हैं जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं। वहीं गैर रैयत किसान वे हैं जो रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं।
- ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य कर्ज माफी के लिए पात्र होगा।
- आवेदक अल्पावधि फसल ऋणधारक होना चाहिए।
- फसल ऋण राज्य स्थित अर्हत्तारी बैंक से निर्गत होना चाहिए।
- दिवंगत ऋणधारक का परिवार कर्ज माफी योजना का पात्र होगा।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।
कर्ज माफी योजना झारखंड के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
कर्ज माफी योजना (Karj Mafi Yojana) के तहत ऋण माफी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार नंबर
- आवेदक का राशन कार्ड
- किसान क्रेडिट कार्ड
- आवेदक का मानक फसल ऋण खाता
- आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि।
कैसे करें कर्ज माफ योजना में आवेदन
यदि आप झारखंड के किसान है तो आप कर्ज माफी योजना झारखंड (Karj Mafi Yojana Jharkhand) के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त घोषणा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के किसानों के लिए की है। योजना के तहत कर्ज माफी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। यदि आप कर्ज माफी योजना झारखंड (Karj Mafi Yojana Jharkhand) में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं loan waiver scheme
तो आप झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल https://jkrmy.jharkhand.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप ऑनलाइन आवेदन करने में स्वयं समर्थ नहीं है तो कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) तथा बैंक (Bank) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से DBT के जरिये बकाया ऋण की अदायगी की जाएगी। यदि किसान को ऋण माफी के संबंध में कोई शिकायत है तो इसका निवारण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।